म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) इन्वेस्टर और डीमैट अकाउंट (Demat Account) होल्डर्स के लिए 31 दिसंबर 2023 की तारीख को याद रखना बहुत जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि SEBI ने उन्हें अपने अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है. ऐसा नहीं करने पर उनके अकाउंट को बंद किया जा सकता हैं. जिसका मतलब है कि वे म्यूचुअल फंड मे invest नहीं कर पाएंगे या ट्रेडिंग के लिए अपने डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. SEBI ने अकाउंट होल्डर्स के लिए इस तारीख तक नॉमिनेशन डिक्लेयर करना अनिवार्य कर दिया है.
जिन निवेशकों ने पहले ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा डिटेल जमा करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिन लोगों ने अब तक नॉमिनेशन डिटेल जमा नहीं की है और अपना नॉमिनेशन जमा करना चाहते हैं या Opt Out का विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें ऐसा जल्द से जल्द कर लेना चाहिए.
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डीमैट अकाउंट में आप नॉमिनी जोड़ने का पूरा प्रोसेस
सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट में लॉग इन कीजिये और
लॉग इन करने के बाद प्रोफाइल सेगमेंट में My Nominee ऑप्शन पर जाएं.
इसके बाद Add Nominee या Opt Out ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करें.
अब नॉमिनी की डिटेल्स भरें और फिर उसका ID प्रूफ अपलोड करें.
ID प्रूफ अपलोड करने के बाद नॉमिनी को शेयर का जितना परसेंट देना चाहते है जैसे (50% या 100%) भरें. आप चाहें तो एक से ज्यादा नॉमिनी बनाकर उनका शेयर परसेंट भी भर सकते हैं.
इसके बाद आधार (Aadhaar Card) नंबर डालकर OTP के जरिये प्रोसेस को कंपलीट करें.
किसे बना सकते हैं नॉमिनी?
आप परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी बना सकते है और आप चाहें तो एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकते हैं. सिर्फ सिंगल या जॉइंट डीमैट अकाउंट रखने वाले इंडिविजुअल ही नॉमिनेशन कर सकते हैं. NRI डायरेक्ट नॉमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन उनकी ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं.
नॉमिनी बदलना
निवेशक किसी भी समय नॉमिनेशन फॉर्म भरकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को जमा करके या ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से अपने नॉमिनी को बदल सकते हैं.