मंगलवार, 23 जुलाई 2024

केंद्रीय बजट 2024 न्यू टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब



 न्यू टैक्स 2024 में नए टैक्स स्लैब का ऐलान. तीन लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं. 3-7 लाख रुपये आय पर 5% टैक्स, 7-10 लाख तक आय पर 10% टैक्स. 10-12 पर लाख पर 15% टैक्स, 12-15 लाख पर 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स वसूला जाएगा.



 *इनकम टैक्स: स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मानक छूट की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की गई. पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की गई.


: *एंजल टैक्स खत्म किया गया* 


भारतीय स्टार्टअप प्रणाली को मजबूत करने के लिए, मैं सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूं: वित्त मंत्री



 *कैपिटल गेन्स पर टैक्स में बदलाव* 


कैपिटल गेन्स को तर्कसंगत और सरल बनाएंगे. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की दर 20% होगी. कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर LTCG की दर 12.5%. अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स पर कैपिटल गेन्स लगेगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण



 *STCG और LTCG पर टैक्स घटा* 


शॉर्ट टर्म गेंस पर 20% टैक्स. लॉन्ग टर्म गेंस पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा. LTCG पर कुछ सेक्टर्स में छूट को 1.25 लाख तक बढ़ाया गया: निर्मला सीतारमण

 

 *TDS पर बड़ा ऐलान* 


आयकर एक्ट की समीक्षा की जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि TDS डिफॉल्ट पर तय सीमा के भीतर अपराधी नहीं माना जाएगा. ई-कॉमर्स पर TDS की दर घटकर 0.1% इनकम टैक्स कानून की समीक्षा 6 महीने में करेंगे.  



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Disclaimer :  यह आर्टिकल रिसर्च और जानकारियों के आधार पर बनाया गया है,

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